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उत्तराखंड निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश

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नैनीताल। प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 06 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान कहा गया कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर सम्पन्न हुए थे। लेकिन वर्तमान समय मे पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है।

इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें इनसे आपत्ति मांगी गई है।

आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्टूबर तक हो जाएगा। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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