जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने यासिन मछली और अमन दाहिया को जो कि ड्रग तस्करी के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किये गए थे, को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपितों की जमानत अर्जियों को मंजूर करते हुए उन्हें हर माह की 10 और 25 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देने के निर्देश भी दिए हैं।
इस मामले में मादक पदार्थ के पंचनामा में गलत तारीख दर्ज होने पर अदालत ने क्राइम ब्रांच के एसआई नितिन कुमार पटेल को तलब किया था। एसआई ने हाजिर होकर कहा कि टाइपिंग मिस्टेक से पंचनामे में 20 जुलाई 2025 दर्ज हुई है, जबकि वास्तव में वह 23 जुलाई 2025 है। इस गलती के लिए उन्होंने अदालत से बिना शर्त माफी भी मांगी।
उल्लेखनीय है कि क्राइम ब्रांच ने 21 जुलाई 2025 को यासिन मछली और अमन दाहिया को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता अंकित सक्सेना की दलील थी कि सैफुद्दीन के जिस मेमोरेण्ड के आधार पर यासिन और अमन को आरोपी बनाया गया, उसमें दोनों के ही नाम नहीं हैं। इसके अलावा दोनों के पास से कोई भी मादक पदार्थ भी बरामद नहीं हुआ। पूरे मामले पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।
You may also like
जेईसीसी प्रदर्शनी में तकनीकी सत्रों की धूम, एआई और नवीन कानूनों पर मंथन जारी
सिक्किम में ड्राइवर्स काउंसिल ने एनएच-10 की मरम्मत में देरी पर जताई चिंता
Dhanteras Vastu : धनतेरस पर अपनाएं ये रहस्यपूर्ण उपाय, धन और स्वास्थ्य दोनों बढ़ाएं
वीडियो देखकर कांप जाएंगे आप! मौत को खुलेआम न्योता दे रहा ये शख्स, लोग बोले- 'ऐसे स्टंट से पहले दो बार सोच ले भाई'
मां के प्रेमी को बेटी ने लगाया फोन बोली- 'रात` में आऊंगी तेरे घर तैयार रहना आगे जो हुआ सुनकर पूरे इलाके में मचा हड़कंप