Top News
Next Story
Newszop

Jalore मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को 10 साल कैद

Send Push

जालोर न्यूज़ डेस्क, जालोर पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को मंदबुद्धि नाबालिग को गुटखे की पुड़िया दिलाने का बहाना बनाकर सुनसान जगह लेजाकर दुष्कर्म करने के आरोपी बिशनगढ़ निवासी जितेन्द्र मेघवाल को 10 साल के कठोर कारावास व 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोह ने बताया कि पीड़िता के चचेरे भाई ने 11 सितंबर को बिशनगढ़ थाने में एक लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी चचेरी बहन मंद बुद्धि है और उसका इलाज जारी है। 11 सितंबर को आरोपी बिशनगढ़ थाना क्षेत्र के मूड़ी गांव निवासी जितेन्द्र कुमार (26)पुत्र कुयाराम मेघवाल उसके गांव के मुख्य चौराहे से गुटखे की पुड़िया दिलाने का बहाना बनाकर बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया था। वहां उसके साथ दो तीन बार बलात्कार किया। उसके बाद उसे बिशनगढ़ गांव में छोड़कर भाग गया।

जालोर पॉक्सों कोर्ट

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जिसमें पीड़िता नाबालिग पाई गई। अनुसंधान से यह पाया गया कि पीड़िता मंद बुद्धि है। जो गुटखे आदि खाती इधर-उधर घूमती रहती है और अभियुक्त शराबी प्रवृति का है। 11 सितंबर को पीड़िता गांव के चौराहे पर खड़ी थी। जिसे आरोपी गुटखा दिलाने का लालच देकर मोटर साईकिल पर बैठाकर एक सुनसान जगह ले गया। पीड़िता के साथ दो बारबलात्कार कर उसे बिशनगढ़ छोड़कर भाग गया। जिस पर पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। इस पर जालोर की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश भूपेंन्द्र कुमार सनाढ्य ने कुल 15 गवाहों के ब्यान के आधार 25 अक्टूबर को आरोपी जितेन्द्र को 10 साल के कठोर कारावास व 10 हजार के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

Loving Newspoint? Download the app now