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कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा मस्जिद में जय श्रीराम के नारों से भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती, वकीलों ने उठाए सवाल

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा है कि मस्जिद में भगवान राम की प्रशंसा में नारे लगाने में कुछ ग़लत नहीं है. कुछ बड़े वकीलों ने अदालत के इस फ़ैसले की आलोचना की है.

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, “ये समझ से परे की बात है कि अगर कोई जय श्रीराम के नारे लगाता है तो यह कैसे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है.”

दक्षिण कन्नड़ ज़िले के कदाबा तालुक के गांव बिनेल्ली में सितम्बर 2023 में दो लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को उन्होंने रद्द कर दिया.

दोनों याचिकाकर्ता उन लोगों में शामिल थे जिनकी तस्वीर सीसीटीवी में तब क़ैद हुई थी जब वो रात में मस्जिद में दाख़िल हुए थे और नारे लगा रहे थे.

image BBC बीबीसी हिंदी के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए क करें

कर्नाटक के पूर्व महाधिवक्ता बीवी आचार्या ने बीबीसी हिंदी से कहा, “मेरे विचार से, ये वे मामले हैं जिनमें अहम मुद्दा मंशा की है, जिसके साथ ये नारे लगाए जा रहे थे या किसी प्रार्थना स्थल में लोग प्रवेश कर रहे थे.”

"मान लीजिए एक मुस्लिम या ईसाई किसी पर्व के दिन मंदिर में प्रवेश करता है और कुरान या बाइबिल का पाठ करता है, क्या आप इसे निर्दोष कह सकते हैं? प्रथम दृष्टया यह फ़ैसला ग़लत है."

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े इस मुद्दे को थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं.

उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, “धारा 295 के तहत किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना या अपमान की कोशिश करना दंडनीय अपराध है. एकेश्वरवादी वैष्णव मंदिर में, अगर शिव भगावन के नारे लगाए जाएँ, तो क्या यह इस धारा के उल्लंघन के दायरे में नहीं आता है?”

पूर्व सरकारी अभियोजक बीटी वेंकटेश ने बीबीसी हिंदी से कहा, “फ़ैसले में उस संदर्भ और हालात का ध्यान नहीं रखा गया जिसे शिकायत में तफसील से बताया गया है.”

शिकायत में क्या है? image BBC दायर शिकायत में सीसीटीवी के फुटेज को आधार बनाया गया है.

यह घटना 24 सितम्बर 2023 की रात 10.50 बजे की है, जब कुछ अज्ञात लोग उस रात कदाबा-मारदाला स्थित मस्जिद में घुस जाते हैं और “जय श्रीराम” के नारे लगाते हैं और कथित तौर पर उन्होंने धमकी दी कि वे संबंधित समुदाय के लोगों को नहीं बख़्शेंगे.

हैदर अली की ओर से दायर शिकायत में सीसीटीवी के फुटेज को आधार बनाया गया है जिसमें दिखता है कि कुछ नौजवान दोपहिया वाहनों पर मस्जिद के चक्कर लगाते हैं और नारे लगाते हैं.

शिकायत में ये कहा गया है कि हिंदू और मुस्लिम “बड़ी शांति” के साथ रह रहे थे और ये लोग इन समुदायों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे थे.

इसके बाद कीरथन कुमार और एनएम सचिन कुमार के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 447 (आपराधिक प्रवेश), 295ए (किसी वर्ग की धार्मिक मान्यताओं या धर्म के अपमान की मंशा से किया गया कार्य) 505 (ऐसे बयान जो सार्वजनिक अशांति भड़का सकते हैं), 503 (आपराधिक धमकी), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सज़ा) और 34 (एक जैसी मंशा) के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफ़आईआर दर्ज हुई.

फ़ैसले में क्या कहा गया है? image Getty Images साम्प्रदायिक नारेबाज़ी की घटना की विस्तृत जांच की हाईकोर्ट ने इजाज़त नहीं दी.

जस्टिस नागाप्रसन्ना ने कहा, “धारा 295ए किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके धार्मिक भावनाएं भड़काने के मकसद से जानबूझ कर और दुर्भावना पूर्ण कृत्यों से संबंधित है. यह समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाते है तो कैसे यह किसी वर्ग की भावनाओं को आहत करता है. जबकि शिकायतकर्ता ने खुद ही कहा है कि इलाक़े में हिंदू और मुस्लिम सद्भावना के साथ रह रहे हैं तो इस घटना को किसी भी तौर से द्वेष पैदा करने वाला नहीं कहा जा सकता.”

फ़ैसले में महेंद्र सिंह धोनी बनाम यारागुंतले श्यामसुंदर (2017) के मुकदमे का ज़िक्र किया गया है और कहा गया कि “सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 295ए के तहत कोई भी ऐसा कृत्य अपराध नहीं होगा जिसका शांति या सामाजिक व्यवस्था पर असर न पड़ता हो.”

धारा 505 के संदर्भ में हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि कथित घटना ने कोई सार्वजनिक शरारत या दरार पैदा की हो.

“धारा 506 पर हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत में खुद लिखा है कि शिकायतकर्ता ने उन लोगों को नहीं देखा, जिन्होंने कथित तौर पर आपराधिक धमकी का अपराध किया था.”

जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा, "शिकायत दूर-दूर तक आईपीसी की धारा 503 या धारा 447 के मूल तत्वों को नहीं छूती. कथित अपराध का कोई तत्व मिलना और इन याचिकाकर्ताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इजाज़त देना क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बन जाएगा और नतीजतन न्याय की भ्रूणहत्या होगी.”

फ़ैसले की आलोचना क्यों? image ANI सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े का कहना है कि कोर्ट ने धोनी के जिस मामले का हवाला दिया, वो मामला अलग था.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि कोर्ट को सिर्फ़ एक तर्क मिला कि जब हिंदू और मुस्लिम सद्भावना के साथ रह रहे थे, इस तरह की घटना कैसे अशांति फैला सकती है.

हेगड़े ने कहा, “इसके बाद अदालत ने धोनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया जहां तथ्य पूरी तरह से अलग थे.”

लेकिन वरिष्ठ वकील बीवी आचार्या कई अन्य सवाल उठाते हैं.

उनके मुताबिक, “यहां तक कि अनधिकृत प्रवेश में, सिर्फ इसलिए कि यह एक सार्वजनिक स्थल है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी किसी भी समय उस जगह घुस जाए. इसके पीछे की मंशा को देखना होगा. इसी तरह, जो नारे वे लगा रहे थे, तो क्या वे दूसरे धर्म की भावना को आहत कर रहे थे, यह उनकी मंशा और उन हालात पर निर्भर करता है, जिसके तहत उन्होंने वे शब्द बोले.”

आचार्या ने कहा, “इसलिए जब आप मस्जिद जैसी धार्मिक जगह में प्रवेश करते हैं और फिर वहां आप जय श्रीराम बोलते हैं तो निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया परिस्थितियां दूसरे समुदाय की भावनाओं को आहत करने की मंशा को दिखाती हैं. सैद्धांतिक रूप से, अगर इस फ़ैसले को सही माना गया तो इसके ख़तरनाक परिणाम होंगे.”

संजय हेगड़े की तरह ही उन्होंने कहा कि हर मामले में फ़ैसला अलग अलग होता है.

उन्होंने कहा, “इन सबसे अधिक, यह एक ऐसा मुकदमा है जिसमें जब अदालत के सामने पूरे तथ्य न हों तो पूरी जांच की ज़रूरत है. सिर्फ़ एफ़आईआर के आधार पर आप इसे ख़ारिज़ नहीं कर सकते. कल ही, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें कहा गया है कि आगे की जांच से कई तथ्यों का पता चलेगा. प्रथम दृष्टया इस मुकदमे में दिखता ग़लत नीयत दिखती है. अदालत को इसमें आगे की जांच कराने की इजाज़त देनी चाहिए थी.”

आगे जांच की मंज़ूरी क्यों नहीं मिली? image BBC

पूर्व सरकारी वकील बीटी वेंकटेश आचार्या के साथ सहमत हैं कि इस मामले में विस्तृत जांच की मांग की गई थी क्योंकि शिकायतकर्ता ने जय श्रीराम के नारे लगाने के अलावा भी विशेष तौर पर कई बिंदुओं का ज़िक्र किया है.

वेंकटेश ने कहा कि शिकायत, विशेष तौर पर कदाबा पुलिस स्टेशन में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सद्भाव का उल्लेख करती है, जहां ये घटना घटी.

उन्होंने कहा, “शिकायत में उन परिस्थियों के बारे में विशेष तौर से ज़िक्र किया गया है जिसके तहत हिंदू और मुस्लम सद्भावना के साथ रहते हैं. इसमें कहा गया है कि एक डस्टर कार और दो दो-पहिया वाहनों पर सवार होकर लोग संदिग्ध रूप से मस्जिद के चक्कर लगा रहे थे. इसके बाद नारेबाज़ी होती है और फिर नारों के ज़रिए बेरी समुदाय के ख़िलाफ़ धमकी दी जाती है.”

वेंकटेश ने कहा, “बेरी समुदाय मुस्लिम समाज का एक वर्ग है जो आम तौर पर कर्नाटक के तटीय इलाक़ों में रहता है. उनके ख़िलाफ़ धमकी दी गई कि उन्हें बख़्शा नहीं जाएगा. जबरन घुसने और नारेबाज़ी करने के अलावा यह साफ़ तौर पर आपराधिक धमकी है और ये सभी भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है. यह कोई शरारत नहीं है. यह जानबूझ कर किया गया कार्य है. जज ने संदर्भ को नहीं देखा और इसलिए गंभीर ग़लती कर दी.”

सुप्रीम कोर्ट के एक य वकील ब्रिजेश कलप्पा ने सोशल मीडिया पर राय ज़ाहिर करते हुए , “तो किसी मस्जिद में जाना और जय श्रीराम के नारे लगाने में कुछ भी ग़लत नहीं है. क्या एक मुस्लिम मंदिर में घुस सकता है और अल्लाह हू अकबर चिल्ला सकता है? यह वही देश है जहां ब्रिटिश ने समुदायों के बीच नफ़रत के बीज बोए थे? क्या अदालत ने तर्क की सारी शक्ति खो दी है?”

अभिजीत मजुमदार ने एक्स पर , “धार्मिक भावनाओं को आहत करने के बारे में नहीं जानता, लेकिन दुनिया में कहीं भी अल्ला-हू-अकबर चिल्लाने से जगह तुरंत खाली हो जाती है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

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