UP News : उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
Uttar Pradesh News: आगरा में वाहन चलाते समय यदि आप हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इसके अलावा, पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट नो फ्यूल' नीति को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। हेलमेट न पहनने पर कार्यालय में भी प्रवेश नहीं मिलेगा।
आगरा के जिलाधिकारी नगर अनूप कुमार ने गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और मृत्यु दर को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा।
बैठक में यह तय किया गया कि जिले के सभी सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, चार पहिया वाहन में यात्रा करने वाले सभी सहयात्रियों को सीट बेल्ट पहनना आवश्यक होगा।
बैठक में एडीएम (नगर) ने हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने, मोबाइल फोन का उपयोग, नशे में वाहन चलाने, ओवरस्पीडिंग और स्टंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिवहन और पुलिस विभाग को निर्देश दिए।
कार्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध
यदि सुरक्षाकर्मी हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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