जब कार चोरी होती है और उसमें चाबी लगी हो, तो ऐसी स्थिति काफी मुश्किल हो जाती है। कई वाहन मालिकों के मन में यही सवाल आता है कि क्या ऐसी स्थिति में उन्हें इंश्योरेंस क्लेम (Insurance Claim) मिलेगा या नहीं। कार बीमा के नियम और शर्तें काफी सख्त हो सकती हैं, और इस तरह के मामलों में इंश्योरेंस कंपनियों का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है।
चाबी लगी कार चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम की क्या स्थिति होती है?यदि आपकी कार चोरी हो जाती है और उसमें चाबी लगी रह गई थी, तो बीमा क्लेम मिलना पूरी तरह से आपकी बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) की शर्तों, आपकी सावधानी और बीमा कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है। बीमा कंपनियां आम तौर पर यह मानती हैं कि वाहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होती है। अगर चाबी लगी छोड़ना आपकी लापरवाही (Negligence) मानी जाती है, तो क्लेम अस्वीकार किया जा सकता है।
कंप्रिहेंसिव बीमा पॉलिसी की अनिवार्यताकार चोरी के मामलों में केवल Comprehensive Insurance ही मददगार होता है। यदि आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance) है, तो आपको कार चोरी पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। कंप्रिहेंसिव पॉलिसी में चोरी, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य नुकसान शामिल होते हैं। यह पॉलिसी इस तरह की अप्रत्याशित घटनाओं में सहारा देती है, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए आपको सभी शर्तें पूरी करनी होती हैं।
बीमा कंपनियों के लिए चाबी लगी छोड़ना क्यों बड़ी बात है?बीमा कंपनियां “चाबी गाड़ी में छोड़ने” को गंभीर लापरवाही मानती हैं। कोर्ट के कई निर्णयों में यह बात स्पष्ट की गई है कि यदि वाहन मालिक ने गाड़ी को लॉक नहीं किया या चाबी बाहर नहीं निकाली, तो यह सुरक्षा में कमी दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर, उत्तराखंड के एक मामले में कोर्ट ने बीमा क्लेम यह कहकर खारिज कर दिया कि गाड़ी की चाबी इग्निशन में लगी हुई थी, जो स्पष्ट लापरवाही है।
दोनों चाबियों की आवश्यकता क्यों होती है?बीमा कंपनियां आमतौर पर चोरी की स्थिति में आपसे वाहन की दोनों चाबियाँ मांगती हैं। यह इस बात का प्रमाण होता है कि चोरी आपसे असंबंधित तरीके से हुई है और आपने जानबूझकर इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। यदि कोई एक चाबी गायब हो और दूसरा भी संदेहास्पद स्थिति में हो, तो बीमा कंपनी संदेह के आधार पर क्लेम अस्वीकार कर सकती है।
अगर चाबी छीनकर चोरी हुई हो तो क्या होगा?ऐसे मामलों में, यदि कोई जबरन आपकी चाबी छीनकर या धमकी देकर कार चुरा ले, और आपने तुरंत पुलिस में शिकायत (FIR) दर्ज कराई है, तो बीमा कंपनी इस क्लेम को स्वीकार कर सकती है। हालांकि, इसके लिए पुलिस द्वारा नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट (Non-Traceable Report) अनिवार्य होती है। बीमा कंपनी अपनी जांच के बाद यह तय करती है कि क्लेम वैध है या नहीं।
बीमा क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज़कार चोरी की स्थिति में नीचे दिए गए दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:
- FIR की कॉपी
- बीमा पॉलिसी की कॉपी
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- दोनों ओरिजिनल चाबियाँ
- नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट
- बीमा कंपनी से प्राप्त क्लेम फॉर्म
आपको कुछ सावधानियाँ अपनानी चाहिए ताकि भविष्य में इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट न हो:
- हमेशा वाहन को लॉक करें और चाबी साथ रखें
- गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करें जहां CCTV या सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी हो
- चोरी होते ही तुरंत पुलिस और बीमा कंपनी को सूचित करें
- सभी दस्तावेज़ एकत्रित रखें और सही जानकारी दें
- पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से पढ़ें और संशय की स्थिति में एजेंट से सलाह लें.
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