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Haryana Liquor Policy: शराब शौकीनों को लगा झटका, अब 2 किलोमीटर में होगा 1 ठेका

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Saral Kisan Haryana Liquor Policy: हरियाणा से यह जानकारी आ रही है कि अब उन गांवों में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे जहां गुरुकुल संचालित हैं। आबकारी विभाग की नई एक्साइज नीति के तहत यह प्रावधान शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका है। गुरुकुल शिक्षा में शराब को व्यसन के रूप में देखा जा रहा है और इसके सेवन से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।

यह भी बताया गया है कि प्रदेश के शहरों में कॉलेजों से शराब के ठेकों की दूरी कम कर दी गई है। पहले 150 मीटर की दूरी तक शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता था लेकिन अब यह 75 मीटर हो गई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलोमीटर के दायरे में केवल 1 शराब ठेका खोला जाएगा।

अंग्रेजी शराब के दाम में करीब 15% तक की बढ़ोतरी होगी

यह भी जानकारी मिली है कि 500 से कम जनसंख्या वाले गांवों में शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। 500 से 5000 की जनसंख्या वाले गांवों में एक ठेका खोला जा सकता है। इस बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और ठेकों की रिजर्व प्राइस में भी इजाफा हुआ है जिसके कारण अंग्रेजी शराब के दाम में लगभग 15% तक की बढ़ोतरी होगी।

जानें कब बेची जा सकेगी शराब

हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब ठेकेदार अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक और नवंबर से मार्च तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शराब बेच सकेंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक शराब बिक्री पर कोई रोक नहीं है।

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