नई दिल्ली, 5 जुलाई . सड़क सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को देश भर के उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा सर्टिफाइड हेलमेट का ही इस्तेमाल करें.
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बीआईएस सर्टिफिकेशन के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आह्वान किया.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सड़कों पर 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन हैं.
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता गुणवत्ता पर निर्भर करती है. घटिया हेलमेट सुरक्षा से समझौता करते हैं और अपने उद्देश्य को विफल करते हैं.
इससे निपटने के लिए, 2021 से एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया गया है, जिसके तहत सभी दोपहिया सवारों के लिए बीआईएस मानकों (आईएस 4151:2015) के तहत सर्टिफाइड आईएसआई-मार्क्ड हेलमेट अनिवार्य है.
मंत्रालय ने कहा, “जून 2025 तक, पूरे भारत में 176 निर्माता प्रोटेक्टिव हेलमेट के लिए वैलिड बीआईएस लाइसेंस रखते हैं.”
मंत्रालय ने कहा, “विभाग ने पाया है कि सड़क किनारे बेचे जाने वाले कई हेलमेट में अनिवार्य बीआईएस सर्टिफिकेशन नहीं है, जिससे ग्राहकों को नुकसान पहुंचता है और कई मामलों में सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो जाती है. इसलिए, इस मुद्दे से निपटने की तत्काल आवश्यकता है.”
गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए, बीआईएस नियमित रूप से कारखाने और बाजार की निगरानी करता है.
पिछले वित्त वर्ष में बीआईएस ने 500 से अधिक हेलमेट सैंपल को टेस्ट किया और बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क के दुरुपयोग के लिए 30 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए.
मंत्रालय ने कहा, “दिल्ली में एक अभियान में, नौ निर्माताओं से 2,500 से अधिक गैर-अनुपालन वाले हेलमेट जब्त किए गए, जिनके लाइसेंस समाप्त हो चुके थे या रद्द कर दिए गए थे. 17 खुदरा और सड़क किनारे के स्थानों पर इसी तरह की कार्रवाई के कारण लगभग 500 घटिया हेलमेट जब्त किए गए, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है,”
इसके अलावा, बीआईएस ने बीआईएस केयर ऐप और बीआईएस पोर्टल पर एक प्रावधान जोड़ा है, जिससे यह जांच की जा सकती है कि हेलमेट निर्माता के पास लाइसेंस है या नहीं. इसी के साथ ग्राहकों को बीआईएस केयर ऐप पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी मिलती है.
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एसकेटी/
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