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सैफ अली खान पर चाकू मारने के आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष, दायर की जमानत याचिका

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Mumbai , 19 जुलाई . बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके Mumbai स्थित आवास पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने खुद को निर्दोष बताया. उसने जमानत याचिका दायर की है.

मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने Friday को जमानत याचिका दायर की. इसमें उसने खुद को निर्दोष बताया है. आरोपी ने दावा किया है कि उसके खिलाफ दर्ज First Information Report एक काल्पनिक कहानी है. इसका कोई ठोस सबूत नहीं है. इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.

मोहम्मद शरीफुल इस्लाम फिलहाल Mumbai की आर्थर रोड जेल में बंद है.

आरोपी ने वकील विपुल दुशिंग के जरिए दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. उसकी याचिका में कहा गया है कि घटना की जांच लगभग पूरी हो चुकी है. अब केवल आरोप पत्र दाखिल करना बाकी है. यह भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास मौजूद हैं. याचिका में आगे कहा गया कि सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है. मौजूदा First Information Report शिकायतकर्ता की काल्पनिक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है. इसलिए आरोपी जमानत की मांग कर रहा है.

आवेदन में गिरफ्तारी की वैधता पर भी चिंता जताई गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 का उल्लंघन बताया गया है. इस प्रावधान के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि एक्टर सैफ अली खान के घर से 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे एक अनजान व्यक्ति घुसा था. वह नौकरानी से बहस करने लगा. आवाज सुनकर जब सैफ अली खान आए तो उनसे और आरोपी में बहस और हाथापाई होने लगी. इसके बाद आरोपी ने गुस्से में एक्टर पर चाकू से हमला कर दिया.

पीएके/एससीएच

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