देहरादून, 9 जुलाई . उत्तराखंड के Chief Minister पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को बुजुर्गों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के निर्देश दिए हैं. Chief Minister धामी ने कहा कि State government वरिष्ठ नागरिकों को गरिमा और संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसी दिशा में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जिला स्तरीय अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करें.
Chief Minister पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007’ को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा. इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों, पोते-पोतियों या संपत्ति के उत्तराधिकारियों से वैधानिक रूप से भरण-पोषण मांगने का अधिकार है.
Chief Minister ने कहा कि राज्य में इस कानून के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर 13 अपीलीय भरण-पोषण अधिकरण और सब-डिवीजन स्तर पर 69 से अधिक भरण-पोषण अधिकरण कार्यरत हैं, जहां भरण-पोषण की राशि अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति महीने निर्धारित की जा सकती है.
Chief Minister ने स्पष्ट किया कि जिला मजिस्ट्रेट अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी होंगे, जो कानून को सख्ती से लागू करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए उत्तरदायी होंगे. वहीं, सब-डिवीजन स्तर पर एसडीएम अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीसीडब्ल्यूओ) पदेन भरण-पोषण अधिकारी के रूप में काम करेंगे.
पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि कानून के तहत अगर कोई वरिष्ठ नागरिक देखभाल की शर्त पर संपत्ति किसी दूसरे को सौंपता है, लेकिन इसके बाद तय शर्तें पूरी नहीं होती तो अधिकरण उस हस्तांतरण को अमान्य घोषित करते हुए संपत्ति की वापसी सुनिश्चित कर सकता है. वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. बागेश्वर, चमोली एवं उत्तरकाशी जिलों में निशुल्क वृद्ध एवं निशक्तजन आवास गृह चलाए जा रहे हैं, जहां कई जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक रहते हैं. राज्य में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष रामचंद्र गौड़ हैं. शांति मेहरा, नवीन वर्मा और हरक सिंह नेगी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
Chief Minister ने राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों से भी अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर आप जीवन-यापन में कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो अपने नजदीकी भरण-पोषण अधिकरण या जिला समाज कल्याण अधिकारी से तुरंत संपर्क करें.
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डीसीएच/एबीएम
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