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रेलवे ने नियमों में किया बदलाव, 120 नहीं सिर्फ 60 दिन पहले खुलेगी रिजर्वेशन विंडो

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नई दिल्ली, 17 अक्टूबर . रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है. रेलवे ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि 1 नवंबर, 2024 से टिकटों के एडवांस आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है. इसमें यात्रा की तिथि को शामिल नहीं किया गया है.

रेलवे ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

टिकटों के एडवांस आरक्षण की अवधि में कमी का असर 31 अक्टूबर 2024 से पहले की गई बुकिंग पर भी नहीं पड़ेगा.

आदेश में कहा गया है, “120 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एआरपी) के तहत 31 अक्टूबर तक की सभी बुकिंग बरकरार रहेगी. नया नियम 1 नवंबर से होने वाली बुकिंग पर ही लागू होगा.”

रेलवे ने कहा कि एडवांस आरक्षण के लिए समय सीमा में कमी के बावजूद 60 दिनों के एआरपी से अधिक बुकिंग रद्द करने की अनुमति दी जाएगी.

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ दिन की एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में एडवांस आरक्षण की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा.

यात्रियों की कई शिकायतों के मिलने के बाद रेलवे ने 14 जून, 2018 को ई-टिकटिंग प्रणाली को शुरू किया था, जिससे बिना लॉगिन किए ट्रेनों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है. इसके अलावा सीटों की उपलब्धता के बारे में भी पता लगाया जा सकता है.

टिकटिंग सिस्टम में ‘माई ट्रांजेक्शन’ नामक एक नई सुविधा भी आई है, जिसमें यूजर यात्रा की तारीख, बुकिंग की तारीख, आगामी यात्रा और पूरी यात्रा के आधार पर टिकट बुक को देख सकता है.

नए यूजर इंटरफेस ने मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट में आसानी से टिकट बुकिंग करने की सुविधा प्रदान की है.

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 67,000 किलोमीटर से अधिक है. प्रतिदिन 2.4 करोड़ यात्री ट्रेनों में यात्रा करते हैं.

एफएम/एबीएम

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