जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाने के आरोपी भोपाल के एक व्यक्ति को सशर्त ज़मानत दे दी। शर्त के पालन में उसे महीने में दो बार पुलिस स्टेशन जाना होगा, 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और हर बार 'भारत माता की जय' कहना होगा। 21 बार तिरंगे को सलामीपीठ ने आदेश दिया, जब तक मुकदमा खत्म नहीं हो जाता, तब तक आरोपी फैज़ल उर्फ़ फैज़ान को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने में पेश होना होगा, जहां मामला दर्ज है और 'भारत माता की जय' के नारे के साथ 21 बार भारतीय ध्वज को सलामी देनी होगी। 17 मई से हिरासत में आरोपीअभियोजन पक्ष के अनुसार, फैज़ल ने 17 मई, 2024 को नारा लगाया था। उसे भोपाल में मिसरोद पुलिस ने 'शत्रुता को बढ़ावा देने' के लिए आईपीसी की धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में है। सरकारी वकील ने किया जमानत का विरोधफैज़ल के वकील ने माना कि उसने नारा लगाया था, लेकिन अदालत से कुछ सख्त शर्तों के साथ उसे ज़मानत देने की प्रार्थना की। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि फैजल का आपराधिक इतिहास रहा है और उसने देश के खिलाफ नारे लगाकर गंभीर अपराध किया है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसलादोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं और वह वीडियो में नारे लगाता भी दिखाई दे रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और ट्रायल कोर्ट में इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत देने का फैसला किया।
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