नई दिल्ली: मुंबई में हुए ट्रेन ब्लास्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहा हुए दोषियों को दोबारा जेल भेजे जाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यह कदम उठाया है। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा है कि जो दोषी रिहा हुए हैं, उन्हें फिर से जेल जानी की जरूरत नहीं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें निर्दोष न माना जाए।
इस पूरे घटनाक्रम पर AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 18 साल बाद रिहा हुए आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से पूछता हूं कि जब वे पूरी तरह से निर्दोष साबित हुए हैं तो यह अपील क्यों की जा रही हैं? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि अगर मालेगांव विस्फोट के आरोपी भी बरी हो जाते हैं तो क्या आप तब भी अपील करेंगे। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
इस पूरे घटनाक्रम पर AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 18 साल बाद रिहा हुए आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से पूछता हूं कि जब वे पूरी तरह से निर्दोष साबित हुए हैं तो यह अपील क्यों की जा रही हैं? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि अगर मालेगांव विस्फोट के आरोपी भी बरी हो जाते हैं तो क्या आप तब भी अपील करेंगे। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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