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जेडीएस से निष्कासित पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप के मामले में दोषी करार, बेंगलुरु कोर्ट का फैसला, जानें सबकुछ

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बेंगलुरु: जेडीएस से निष्कासित पूर्व सांसद प्रवज्जल रेवन्ना बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को यौन शोषण और बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया है। प्रज्वल रेवन्ना 2024 में दर्ज चार आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी हैं, जब इंटरनेट पर यौन शोषण के 2,000 से ज़्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सामने आए थे। जनता दल सेक्युलर से जीतकर सांसद बने प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 47 साल की नौकरानी से रेप के आरोप में दोषी ठहराया है। कर्नाटक सरकार ने प्रवज्ल रेवन्ना के सेक्स टेप सामने आने के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।





किस मामले में दोषी करार?


जानकारी के अनुसार प्रज्वल रेवन्ना के खिलापफ यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज रेप के चार एक में आया है। अदालत शनिवार को रेवन्ना को सजा सुनाएगी। प्रज्वल रेवन्ना पर आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत कई आरोप लगाए गए थे, जिनमें रेप, सेक्सुअल हैरासमेंट और सबूत नष्ट करना शामिल है। रेवन्ना जिस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। बेंगलुरु में विशेष अदालत ने 18 जुलाई को बलात्कार के मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।





जर्मनी से लौटने पर हुई थी अरेस्ट


रेवन्ना के खिलाफ पहली पहली शिकायत अप्रैल 2024 में एक महिला ने दर्ज कराई थी, जो उनके परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। उसने रेवन्ना पर 2021 से बार-बार बलात्कार करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर दुर्व्यवहार के वीडियो जारी करने की धमकी देने का आरोप लगाया। रेवन्ना के महिलाओं के साथ आपत्तिजनक अवस्था में सामने आए वीडियो ने बीजेपी को भी मुश्किल में डाला था। रेवन्ना को जर्मनी से लौटने पर 31 मई को गिरफ्तार किया गया था। रेवन्ना को एयरपोर्ट पर उतरते ही पकड़ लिया गया था।
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