News India live, Digital Desk: आमतौर पर ऑफिस के काम खत्म होते ही लोग सुकून चाहते हैं। छुट्टी के दिनों में ऑफिस की कॉल या मैसेज न आना किसी भी कर्मचारी के लिए राहत की बात होती है। लेकिन पंजाब सरकार के नए आदेश से राज्य के सरकारी कर्मचारियों की यह राहत अब खत्म होने वाली है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सोमवार, 28 अप्रैल 2025 को सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के दिन भी मोबाइल फोन बंद न करने का निर्देश दिया है।
हर वक्त उपलब्ध रहने का आदेश
पंजाब के कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक, सचिव और उससे वरिष्ठ अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को छुट्टी के दिन भी मोबाइल चालू रखने और हमेशा उपलब्ध रहने के निर्देश का सख्ती से पालन कराएं। आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दौरान भी प्रशासनिक और आधिकारिक कार्यों के लिए मोबाइल फोन पर उपलब्ध होना जरूरी है।
कामों की त्वरित जरूरत बनी वजह
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों का हर वक्त उपलब्ध होना जरूरी है। सरकार के मुताबिक, कई बार अत्यंत आवश्यक प्रशासनिक कार्य अचानक सामने आते हैं, ऐसे में कर्मचारियों का फोन स्विच ऑफ होना, नेटवर्क से बाहर होना या कॉल फॉर्वर्ड करना प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा करता है।
आदेश का तुरंत पालन करने के निर्देश
सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि वे तुरंत प्रभाव से इसका पालन सुनिश्चित करें। यह आदेश कार्मिक विभाग और विशेष सचिव स्तर से जारी किया गया है। अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की यह सख्ती प्रशासनिक कार्यप्रणाली की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
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