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Raipur दिवाली त्योहार को लेकर रायपुर जिले में पटाखों की बिक्री के लिए नई गाइडलाइंस जारी की

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रायपुर न्यूज़ डेस्क।। दिवाली के अवसर पर रायपुर जिले में पटाखों की बिक्री के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 125 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी दुकान में निर्धारित डेसीबल से अधिक क्षमता के पटाखे पाए जाने पर संबंधित लाइसेंस रद्द कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दिशानिर्देशों के अनुसार, स्थायी पटाखा दुकानों के लिए 400 किलोग्राम और अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए 100 किलोग्राम की अनुमति है। सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देते हुए इससे अधिक स्टॉक की अनुमति नहीं दी जाएगी। पटाखों की दुकानें किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से नहीं बनी होनी चाहिए और दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए। पटाखों की दुकानों में रोशनी के लिए तेल के लैंप और खुली बिजली की रोशनी का उपयोग प्रतिबंधित है।

प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, और 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि इन नियमों का पालन किया जा सके। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पटाखों की दुकानों के लिए सलाह
- पटाखों की दुकानें किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट से नहीं बनी होनी चाहिए.

- पटाखों की दुकानें गैर-दहनशील सामग्री से बने टिन शेड में होनी चाहिए।

- दुकानें कम से कम तीन मीटर की दूरी पर होनी चाहिए और एक-दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए।

- प्रकाश के लिए तेल लैंप, गैस लैंप और खुली बिजली की रोशनी का उपयोग निषिद्ध है।

- किसी भी पटाखा दुकान के 50 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है.

- पावर केबल के जोड़ खुले नहीं होने चाहिए और प्रत्येक मास्टर स्विच में फ़्यूज़ या सर्किट ब्रेकर होना चाहिए।

- ट्रांसफार्मर पर दुकानें नहीं होनी चाहिए और उनके ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन नहीं गुजरनी चाहिए।

- प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलो क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए।

- दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता का पानी का ड्रम मय बाल्टी उपलब्ध कराया जाए।

-पटाखा दुकानों के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर रोक लगाई जाए।

-दुकान परिसर में निश्चित स्थानों पर अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस के फोन नंबर अंकित होने चाहिए।

अग्निशमन वाहन के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क।।
 

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