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परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संगठन के नियम विरुद्ध चुनाव पर हाई कोर्ट ने पक्षकारों को जारी किया नोटिस

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नैनीताल, 15 अक्टूबर . हाई कोर्ट में मंगलवार को मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संगठन के नियम विरुद्ध चुनाव कराए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन चुनाव परिणाम हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा.

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार मातृ शिशु एवं महिला कल्याण कर्मचारी एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्ष गुड्डी मट्यूरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संगठन के चुनाव को चुनौती देते हुए कहा कि संगठन से निष्कासित सदस्य के प्रार्थनापत्र पर स्वास्थ्य सचिव के महानिदेशक को चुनाव कराने के आदेश जारी किए गए है. याचिका में कहा कि निष्काषित सदस्यों को भी चुनाव में लड़ने की अनुमति दे दी गई है, जबकि संगठन से निकाले जा चुके सदस्यों को संयोजक बना दिया गया जिसमें शासन को भी गुमराह किया गया. जो संगठन की नियमावली के विपरित है. संगठन की नियमावली के अनुसार वही सदस्य इसमें प्रतिभाग कर सकते है जो इसके सदस्य हैं निष्काषित सदस्य नही हैं. काेर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

/ लता

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