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छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को दस वर्ष का कारावास

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फिरोजाबाद, 15 अक्टूबर . जिला न्यायालय ने मंगलवार को दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

थाना टूंडला क्षेत्र से 13 मई 2015 को एक युवक 14 वर्षीय छात्रा को जबरन अपने साथ खेत में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया. उसे दांतों से काट लिया. किशोरी के पिता ने राहुल पुत्र सतेंद्र कुमार उर्फ बंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. वह गोपाल गढ़ी का रहने वाला है.

पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट मुमताज अली की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उसे दुष्कर्म के प्रयास का दोषी माना. न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

/ कौशल राठौड़

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