Top News
Next Story
Newszop

मांडू प्रखंड के कर्मा में दशय महतो की रद्द हुई संदेहास्पद जमाबंदी : डीसी

Send Push

गलत जमाबंदी कायम करने वाले कर्मियों और पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई

रामगढ़, 17 अक्टूबर .

रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में गलत तरीके से कायम जीएम लैंड की जमाबंदी पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है. डीसी चंदन कुमार ने गुरुवार की शाम यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मांडू अंचल अंतर्गत एक गैर मजरुआ खास किस्म जंगल भूमि पर संदेहात्मक जमाबंदी कायम करने में दोषी संलिप्त कर्मियों, पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि मांडू अंचल के एक संदेहात्मक जमाबंदी कायम किए जाने संबंधित मामले पर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करने के लिए संपुष्टि प्रदान कर दी गई है, जिसके उपरांत संबंधित अंचल अधिकारियों को जमाबंदी कायम करने में दोषी, संलिपित कर्मियों, पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु

प्रस्ताव अनुशंसा सहित उच्च माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया है.

दशय महतो की 5 एकड़ की जमाबंदी रद्द

दशय महतो मौजा करमा थाना संख्या 176, खाता संख्या 06, प्लॉट संख्या 3645 में रकबा 5.08 एकड़ की जमाबंदी रद्द की गई है गौरतलब हो कि उक्त सभी संदेहात्मक जमाबंदी संबंधित मामले संज्ञान में आने के उपरांत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई. न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में बिहार/ झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4-एच के तहत कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करते हुए संपुष्टि हेतु आयुक्त उत्तरी, छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजा गया था. मामले में आगे की कार्रवाई के क्रम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची द्वारा संबंधित जमाबंदी रद्द करने को अनुमोदन दिया गया.

—————

/ अमितेश प्रकाश

Loving Newspoint? Download the app now