मुरैना, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । चम्बल में बंदूक को अपनी शान समझने वाले लाइसेंसधारियों की अब खैर नहीं, लाइसेंसी शस्त्र से अपराध करने पर मामला दर्ज होने के साथ लाइसेंस पहले निलंबित होगा, फिर नियमानुसार कार्यवाही होगी। जिला प्रशासन व पुलिस ने यह संदेश देते हुये 411 लाइसेंसी शस्त्रधारियों की सूची तैयार की है। इनके विरुद्ध अपराधिक मामले दर्ज हैं या फिर न्यायालय में लंबित हैं।
पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ की अनुशंसा पर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय ने जिले के 411 लाइसेंसी शस्त्रधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। निर्धारित समयावधि में जबाव न देने वाले शस्त्रधारियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा शस्त्रधारी का लाइसेंस निलंबन के बाद निरस्त किया गया, इस स्थिति में शस्त्र को पुलिस के पास जमा करना होगा। इससे लाइसेंसी को लाखों रूपये कीमती बंदूक, रिल्वावर के जाने के साथ ही मान-सम्मान भी प्रभावित होगा।
जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये हथियारों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वैध लाइसेंसी शस्त्रधारियों की गतिविधियों की जांच कराई गई। इनमें 1400 शस्त्रधारियेां पर अपराध दर्ज होना पाया गया। इनमें से 411 शस्त्रधारियों पर वर्तमान में मामला दर्ज होने के साथ-साथ न्यायालय में लंबित है। ऐसे लाइसेंसी शस्त्रधारियों पर कार्यवाही करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक ने जिला दण्डाधिकारी को की है। मुरैना जिले के 25 हजार से अधिक लोगों को जिला दण्डाधिकारी द्वारा शस्त्र रखने व उपयोग करने के लिये लाइसेंस प्रदान किया है।
शस्त्र का यह लाइसेंस सुरक्षा के लिये प्रदान किये गये हैं। इन लाइसेंस पर लगभग 28 हजार से अधिक शस्त्र पंजीकृत हैं। इसके साथ ही 4 हजार से अधिक वीर सैनिकों के नाम भी लाइसेंसी शस्त्र हैं। इन वीर सैनिकों द्वारा देश के अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से शस्त्र के लिये लाइसेंस लिया है। यह लाइसेंस जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। प्रशासन व पुलिस द्वारा अपराधिक गतिविधियों तथा विद्वेश व आक्रोश के दौरान लाइसेंसी शस्त्र का उपयोग करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही का अभियान संचालित कर दिया है।
इस संबंध में मुरैना जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर अंकित अस्थाना का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा अनुशंसा कर प्रस्तुत सूची के अनुसार लाइसेंसी शस्त्रधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जबाव आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। विधिसम्मत जबाव न होने पर लाइसेंस निलंबित तथा निरस्त होने की कार्यवाही की जावेगी।
मुरैना पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ का कहना है कि जिले में 25 हजार से अधिक जारी लाइसेंस में से 1400 शस्त्रधारकों पर अपराध दर्ज हुये थे। इनकी जांच में 411 शस्त्रधारकों पर वर्तमान में मामले लंबित हैं। प्रकरण व साक्षियों को प्रभावित किये जाने की संभावना के चलते जिला दण्डाधिकारी को शस्त्र लाइसेंस निलंबन के लिये सूची भेजी गई है।
हिन्दुस्थान समाचार/उपेंद्र
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(Udaipur Kiran) / राजू विश्वकर्मा
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