धर्मशाला, 23 जून (Udaipur Kiran) ।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी संबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और प्रायोगिक पुस्तकें ही पढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसा नही करने वाले निजी संस्थानों के खिलाफ बोर्ड कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।
बोर्ड के सचिव डॉ मेजर विशाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जो संस्थान इन आदेशों की अवेहलना करेगा उनकी संबद्धता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल अपने संस्थानों में सिर्ग बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ऑफ पुस्तकें ही पढ़ाएं और किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों से दूर रहें। बोर्ड सचिव ने बताया कि हाल के दिनों में बोर्ड को विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ निजी स्कूलों में बोर्ड की स्वीकृत पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य सामग्री जैसे कॉपियां, टाई, बैल्ट, बैज, यूनिफॉर्म व जूते आदि बेचे जा रहे हैं।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संबद्धता विनियम 16.3.4 (एन) के अंतर्गत केवल बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाना अनिवार्य है, जबकि विनियम 16.3.12(ए ) के अनुसार स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि जैसे यूनिफॉर्म, स्टेशनरी या अन्य सामग्री की बिक्री की अनुमति नहीं है।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया
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