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मीरजापुर के समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह निलंबित

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– राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत अपात्रों को दी गई सहायता, शासन ने की सख्त कार्रवाई मीरजापुर, 04 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश शासन ने मीरजापुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह को करोड़ों रुपये के घोटाले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनकी प्रयागराज तैनाती के दौरान राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की पुष्टि होने के बाद की गई है।

शिकायतों से खुला घोटाले का राज प्रयागराज के एडवोकेट ओपी मिश्रा और स्थानीय नागरिक अनुभव श्रीवास्तव द्वारा शासन को की गई शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि श्री सिंह ने अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पहुंचाकर करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया है। इन शिकायतों के आधार पर शासन ने जांच के आदेश दिए।

जांच में चौंकाने वाले खुलासे उप निदेशक, समाज कल्याण प्रयागराज मंडल और संयुक्त निदेशक, राजकीय आईएएस/पीसीएस कोचिंग सेंटर, हापुड़ द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में तथ्य सामने आए। इसमें प्रयागराज की फूलपुर तहसील में 21 लाभार्थियों में से 20 अपात्र पाए गए। करछना तहसील में 154 में से 98 लाभार्थी अपात्र निकले। 249 नामों की एक अन्य सूची में से 30 लाभार्थियों का रैंडम सत्यापन किया गया, जिनमें से केवल 6 पात्र और 24 अपात्र पाए गए।

शासन ने बताया घोर लापरवाही का मामला शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि त्रिनेत्र कुमार सिंह ने अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती, शासनादेशों व नियमों की अवहेलना की, और अपात्रों को सरकारी लाभ देकर शासन की मंशा के विपरीत कार्य किया। यह आचरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के तहत अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

निलंबन व विभागीय कार्यवाही प्रारंभ त्रिनेत्र सिंह को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, बशर्ते वे यह प्रमाणित करें कि वे किसी अन्य रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।

निलंबन के दौरान लखनऊ में रहेंगे संबद्ध त्रिनेत्र सिंह को निर्देश दिया गया है कि वे निलंबन अवधि में निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध रहेंगे। यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने जारी किया है।

(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा

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