उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। नई SOP से अब सब कुछ तेज, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के होगा। NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी और मीटर बदलने का काम सिर्फ तीन दिनों में निपट जाएगा।
हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली लोड बढ़ाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे लाखों ग्राहकों को राहत मिलेगी। अब 50 किलोवाट तक लोड बढ़ाने के लिए NOC या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं। पूरी प्रक्रिया अब आसान और डिजिटल हो गई है। यह सुविधा घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक और EV कनेक्शन समेत सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी।
NOC की अनिवार्यता हो गई समाप्तपावर कॉर्पोरेशन के निदेशक प्रशांत वर्मा ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब अगर कोई उपभोक्ता 50 किलोवाट तक लोड बदलता है, तो विद्युत सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की जरूरत नहीं। पहले 5 किलोवाट से ज्यादा लोड के लिए NOC अनिवार्य था।
उपभोक्ता अब 24 किलोवाट तक का लोड आसानी से बढ़ा सकेंगे। इसके लिए बस ऑनलाइन जरूरी दस्तावेज, प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा। उसके बाद लोड बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी।
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ऑनलाइन आवेदन और निर्धारित समय-सीमाइस नई व्यवस्था से बिजली ग्राहकों को काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आवेदन और पेमेंट अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगे।
बिजली ग्राहक पावर कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट https://uppcl.org/uppcl/hi/ पर जाकर लोड परिवर्तन लिंक से आवेदन कर सकते हैं। अगर बिजली बिल बकाया है, तो उसे भी ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
मीटरिंग और बिलिंग का समयऑनलाइन आवेदन अप्रूव होने के बाद, बिलिंग सिस्टम में नया लोड अपडेट और मीटर चेंज का काम सिर्फ 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर लोड बढ़ाने के लिए नई लाइन बिछानी पड़े, तो NOC और खर्च की राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। उसके बाद तय समय में काम होगा – नगर निगम क्षेत्र में 3 दिन, अन्य नगरीय क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण इलाकों में 15 दिन।
आवेदन की तारीख से 60 दिनों के अंदर उपभोक्ता को दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। साथ ही, 100 रुपये के शपथपत्र पर अनुबंध पत्र का प्रारूप प्रिंट करके हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना होगा।
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